डेहरी-ऑन-सोन। दुर्गापूजा पर्व के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने और संभावित जाम एवं दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अनुमंडल प्रशासन ने भारी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, डेहरी (रोहतास) के कार्यालय से जारी संयुक्तादेश के अनुसार, 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2026 तक प्रतिदिन दोपहर दो बजे से अगले दिन सुबह आठ बजे तक निर्धारित क्षेत्रों में भारी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।
दुर्गापूजा के दौरान पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ और मूर्ति विसर्जन को देखते हुए शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
इन क्षेत्रों में लागू रहेगा प्रतिबंध
प्रशासन के आदेश के मुताबिक, डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद क्षेत्र, अकोढ़ीगोला प्रखंड क्षेत्र और इंद्रपुरी थाना क्षेत्र में ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर सहित सभी प्रकार के भारी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। हालांकि, पेंट्स, खाद्यान्न, पीडीएस खाद्यान्न, दूध, पेट्रोल-डीजल टैंकर, इंडियन ऑयल के वाहन और आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
नौ स्थानों पर बनेंगे ड्रॉप गेट
यातायात नियंत्रण के लिए प्रशासन ने नौ स्थानों पर ड्रॉप गेट निर्धारित किए हैं। इनमें स्टेशन रोड दुर्गा मंदिर के पास सब्जी मार्केट मोड़, पाली पुल के पास स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते में, बुद्धा बिहार होटल के पास, अंबेडकर चौक, थाना चौक, वीर कुंवर सिंह चौक के पास शहर में आने वाली सड़क, चूना भट्ठा मोड़, मोनिया बिगहा चौक और तारबंगला शामिल हैं।
वाहन चालकों के लिए निर्देश
प्रशासन ने वाहन मालिकों और चालकों से यातायात नियमों का पूर्ण पालन करने की अपील की है। दुर्गापूजा के दौरान अनावश्यक वाहन लेकर बाजार में नहीं निकलने, चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने तथा दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, दोपहिया वाहनों पर दो से अधिक व्यक्तियों के सवार होने पर रोक की याद दिलाई गई है।
प्रशासन ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और दुर्गापूजा के दौरान सुरक्षित आवागमन में सहयोग करने की अपील की है।





