रोहतास इंडस्ट्रीज कांप्लेक्स : कंपनी जज ने नहीं माना नगर परिषद का पुराना प्रस्ताव, नए को दी मंजूरी

कृष्ण किसलय
पटना/डेहरी-आन-सोन (रोहतास)-विशेष प्रतिनिधि। पटना हाईकोर्ट के कंपनी जज ने डेहरी-डालमियानगर परिषद के रोहतास उद्योगसमूह काम्पलेक्स परिसर से संबंधित वार्डों के सड़क, नाली निर्माण के पुराने प्रस्ताव को अस्वीकार कर नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सड़क, नाली के पहले का प्रस्ताव नगर परिषद ने एकतरफा फैसला लेकर तैयार किया था। जबकि नया प्रस्ताव नगर परिषद के साथ रोहतास इंडस्ट्रीज काम्पलेक्स के संबंधित अधिकारियों ने संयुक्त रूप से तैयार किया है, जिसमें सड़क-नाली की योजनाओं से डालमियानगर के नागरिकों की बहुसंख्यक आबादी को मिलने वाली सुविधा का ध्यान रखा गया है। नगर परिषद द्वारा 35 सालों में पहली बार डालमियानगर परिसर में सड़क मरम्मत, नाली निर्माण की योजनाओं का प्रस्ताव लाया गया है।
रोहतास उद्योगसमूह परिसर के लिए कोर्ट की अनुमति अपरिहार्य
डालमियानगर स्थित रोहतास उद्योगसमूह परिसर के सभी कारखानों में 1984 में पूर्ण तालाबंदी किए जाने के बाद इसके नहीं चल पाने की स्थिति में यह समापन (लिक्विडेशन) में चला गया और कानूनी प्रावधान के तहत इसे मृत मानकर पटना हाई कोर्ट के कंपनी जज के अधीन शासकीय समापक कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया। पटना हाईकोर्ट के कंपनी जज से संबद्ध होने से डेहरी-डालमियानगर परिषद क्षेत्र में स्थित रोहतास इंडस्ट्रीज काम्पलेक्स की जमीन पर किसी भी तरह के कार्य के लिए कंपनी जज की औपचारिक अनुमति अपरिहार्य है। डालमियानगर स्थित रोहतास उद्योगसमूह परिसर के कारखाने वाले करीब दो सौ एकड़ क्षेत्र को मशीनों सहित रेलवे ने खरीद लिया है और अब डालमियानगर में रोहतास उद्योगसमूह का दो सौ से अधिक एकड़ में आवासीय परिसर, प्रशासनिक भवन, क्लब, खेल मैदान आदि बचे हुए हैं। इसके अलावा रोहतास इंडस्ट्रीज की अनुसंगी इकाई डेहरी-रोहतास लाइट रेलवे के स्टेशन और आवासीय परिसर भी डेहरी-आन-सोन में हैं।

कंपनी जज ने दिया स्थल-निरीक्षण कर संयुक्त रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश
डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से कंपनी जज (पटना हाईकोर्ट) के समक्ष डालमियानगर के अंतर्गत पडऩे वाले नगर परिषद के वार्ड संख्या 6, 8, 9, 18, 19 के लिए कुल 19 योजनाओं का प्रस्ताव (आईए नंबर 4563, दिनांक 25.06.2018) रखा गया था। कंपनी जज ने 2 अगस्त 2018 को यह निर्देश दिया कि इन प्रस्तावों के लिए नगरपालिका के कार्यपालक पदाधिकारी और कोर्ट के नियंत्रणाधीन शासकीय समापक (पटना) दोनों स्थल-निरीक्षण कर संयुक्त रिपोर्ट तैयार करें। 06 अगस्त को कंपनी जज के शासकीय समापक हिमांशु शेखर की अध्यक्षता में डालमियानगर में बैठक हुई, जिसमें नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अंजय कुमार राय, कनीय अभियंता सुरेन्द्र प्रसाद, नगर परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि संजीत कुमार सिंह और रोहतास इंडस्ट्रीज कांप्लेक्स के प्रभारी एआर वर्मा ने प्रस्तावों पर विचार-विर्मश किया। बैठक में बहुसंख्यक नागरिकों की सुविधा-पहुंच के हिसाब से कई प्रस्तावों में सर्वानुमति से संशोधन किया गया, जबकि कई अव्यावहारिक प्रस्तावों पर सहमति नहीं हुई।

बैठक में सर्वानुमति से तैयार किए गए नए प्रस्ताव
बैठक में डालमियानगर में बहु-उपयोगिता और आवश्यकता के संदर्भ में एआर वर्मा की ओर से कई सुझाव रखे गए, जिन पर शासकीय समापक और कार्यपालक पदाधिकारी ने सहमति व्यक्त की। एआर वर्मा के सुझाव के बाद रेलवे स्टेशन से सीमेंट फैक्ट्री गेट होते हुए हाईस्कूल तक मुख्य सड़क के पुनर्निर्माण के पूर्व प्रस्ताव को संशोधित कर उसका विस्तार माडल स्कूल तक किया गया और इस मुख्य सड़क से पेपर फैक्ट्री गेट से पोस्टआफिस होकर माडल स्कूल तक व सीमेंट फैक्ट्री गेट से हनुमान मंदिर तक दो लिंक सड़कों के निर्माण, जेनरल आफिस से मौनिया बिगहा तक व पी-ब्लाक कालोनी से डी-टाइप कालोनी तक नालों के निर्माण, एसओबी कालोनी में सड़क-नाली निर्माण, बालिका विद्यालय के दक्षिण सडक-नाली निर्माण और एस-ब्लाक कालोनी की सभी नालियों की मरम्मत करने पर सर्वानुमति हुई। बैठक में सर्वानुमति से तैयार किए गए नए प्रस्ताव (16.08.2018) को शासकीय समापक ने कंपनी जज (पटना हाईकोर्ट) के समक्ष रखा, जिसे पर कोर्ट ने 23 अगस्त को अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। इस नए प्रस्ताव में वार्ड संख्या 6, 8, 9, 18, 19 के लिए डेहरी-डालमियानगर परिषद की प्रस्तावित कुल 19 योजनाओं में से अब कई में संशोधन-परिवद्र्धन हो गया है।

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