अनलॉक–4 सात जुलाई से छह अगस्त तक प्रभावी
पटना (सोनमाटी समाचार नेटवर्क)। बिहार सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण में सुधार की स्थिति देखते हुए अनलॉक–4 में सरकारी एवं निजी सभी कार्यालय सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया। साथ ही ग्यारहवीं और बारहवीं के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सरकारी शिक्षण और तकनीकी शिक्षण संस्थान 50 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ खोलने का भी फैसला लिया। यह फैसला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में हुई जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया।
50 फ़ीसदी ही उपस्थिति अनिवार्य होगी :
12 जुलाई से ग्यारहवीं और बारहवीं के स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। हालांकि सभी कक्षाएं एक साथ शुरू नहीं होगी। रोटेशन के तहत कक्षाएं संचालित होगी। एक दिन में केवल 50 फ़ीसदी ही विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित होंगे।
रेस्टोरेंट्स, क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल 50 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शादी समारोह, श्राद्ध और अंतिम संस्कार में 25 की जगह अब 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
कोविड-19 नियमों का पालन एवं टीकाकरण की व्यवस्था :
राज्य सरकार के आयोग को कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए विभिन्न प्रकार की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कर सकेगा। सरकारी कार्यालयों में कोरोना का टीका लिए हुए आगंतुकों का प्रवेश होगा।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थी, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था किया जाएगा । स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स कंपलेक्स केवल खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए खुलेंगे। लेकिन इन सुविधाओं के लिए केवल टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही अनुमति मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहने आदि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से हो।
फिलहाल बंद रहेगा ये सब :
दसवीं से नीचे तक के स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग और प्रशिक्षण संस्थान, शॉपिंग मॉल एवं सिनेमा हॉल सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजन पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा।
अनलॉक – 4 सात जुलाई से छह अगस्त तक प्रभावी रहेगा। दुकानें को खोलने को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह ही शाम सात बजे तक खुलेगी। सभी पार्क और उद्यान सुबह छह से बारह दोपहर तक खुलेगी।
रात्रि कर्फ्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रात नौ से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। केवल आवश्यक सेवा को छोड़ आवागमन पर पाबंदी रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त ई पास से निजी वाहन का प्रयोग इस दौरान कर सकेंगे।
इनपुट : निशांत राज