पटना -कार्यालय प्रतिनिधि।आयकर विभाग, पटना के संयुक्त आयकर आयुक्त (छूट), परिक्षेत्र, पटना के कार्यालय द्वारा केन्द्रीय राजस्व भवन के प्रथम तल स्थित सम्मेलन कक्ष में गुरुवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया।
इस सेमिनार की अध्यक्षता प्रदीप कुमार मजुमदार, आयकर आयुक्त (छूट), पटना ने की। सेमिनार में बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स एवं बार काउंसिल के सदस्य, चार्टेेड अकाउंटेड, अधिवक्ता आदि ने भाग लिया।
सेमिनार में श्रीमति भावना गुलाटी, संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र, पटना ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) नई दिल्ली, द्वारा जारी सरकुलर संख्या 22/2022, दिनांक 01.11.2022 पर विस्तार से चर्चा करते हुए बोर्ड द्वारा सभी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म 10 ए की अंतिम तिथि के विस्तार के बारे में जानकारी दी। अब ट्रस्ट एवं चैरिटेबल संस्थाएँ अपना फॉर्म 10 ए दिनांक 25.11.2022 तक भर सकते हैं। पहले इसकी अंतिम तिथि 31.03.2022 थी।
सेमिनार के दौरान संयुक्त आयकर आयुक्त (छूट), परिक्षेत्र पटना ने लोगों के द्वारा पूछे गये तमाम सवालों एवं समाधानों को भी बताया। साथ हीं आयकर अधिनियम, 1961 में हाल में हुए छूट संबंधी बदलावों से भी लोगों को अवगत कराया एवं विस्तार से इस पर जानकारी दी। इस संगोष्ठी में आयकर आयुक्त (छूट), पटना के कार्यालय के समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण भी उपस्थित थे।
रिपोर्ट,तस्वीर: पीआईबी (पटना), इनपुट: निशांत राज