डेहरी-आन-सोन (रोहतास) कार्यालय प्रतिनिधि। एसडीएम सूर्य प्रताप सिंह ने शांति समिति व विभिन्न पूजा समितियों क को निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न पर्व त्योहारों के पर धार्मिक जुलूस, शोभा यात्रा में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, उच्च ध्वनि में धार्मिक नारे लगाने, डीजे बजाने, परंपरागत हथियारों का प्रदर्शन व अश्लील गाना अनावश्यक विवाद के कारण बनतें है। इससे विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है।
एसडीएम ने कहा कि इस प्रकार की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार गृह विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में अनुमंडल क्षेत्र की पूजा समितियों को कई निर्देश दिए गए हैं। इसमें धार्मिक जुलूस, पूजा पंडाल की अनुज्ञप्ति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना, जुलूस में लाठी, भाला, तलवार, आग्नेयास्त्र व अन्य हथियारों का प्रदर्शन किया जाना पूरी तरह से प्रतिबंध है। धार्मिक स्थलों पर रात 10 बजे से सुबह छह बजे के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्ण पाबंदी है। दिन में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति आवश्यक है।
एसडीएम श्री सिंह ने इसे लेकर सभी बीडीओ को पत्र भेज इस पर नियंत्रण रखने का निर्देश दिया है।
– निशांत राज