सासाराम (रोहतास) -कार्यालय प्रतिनिधि। लगातार चेतावनियों और दंड के बावजूद जब न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ, तो अदालत को सख्त रुख अपनाना पड़ा। जिला जज-4 अनिल कुमार की अदालत ने आदेश की अवहेलना को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश जारी किया है। अदालत ने टिप्पणी की है कि जिलाधिकारी न्यायिक प्रक्रिया के साथ लुका-छिपी कर रहे हैं।
अदालत ने बताया कि इससे पूर्व 23 दिसंबर 2025 को भी आदेश की अवहेलना के मामले में जिलाधिकारी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया गया था, लेकिन इसके बाद भी निष्पादन की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई। इसी कारण यह कठोर निर्णय लिया गया।
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कुर्की की कार्रवाई तब तक जारी रहेगी, जब तक जुर्माने की राशि के साथ-साथ निर्गत धनराशि की पूरी वसूली नहीं कर ली जाती।
2014 से लंबित बीमा दावा मामला
प्रकरण के अनुसार ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक द्वारा वर्ष 2014 में संजय कुमार गुप्ता के विरुद्ध वाहन दुर्घटना क्लेम से संबंधित वाद दायर किया गया था। निर्गत राशि के भुगतान को लेकर न्यायालय ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया था, लेकिन वर्षों बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं हो सका।कुर्की के लिए पुलिस बल तैनात करने का आदेशन्यायालय ने नगर थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि कुर्की की कार्रवाई के दौरान नाजिर को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए। साथ ही संपूर्ण कार्रवाई शीघ्र पूरी कर अदालत को सूचित करने का निर्देश भी दिया गया है।इस आदेश के बाद जिला प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
रिपोर्ट : टिपु सुलतान





