दहेज और बाल विवाह पर पाबंदी कड़ाई से लागू

दहेज़ प्रथा समाप्त हो तों अच्छी बात है। सराहनीय कदम है।  recieved by [email protected] on dated 01.11.2017—————————————————————————-

पटना  (सोनमाटी समाचार)।  अब बिहार सरकार दहेज और बाल विवाह पर पाबंदी के कानून को कड़ाई से लागू करने जा रही है। इसी के तहत अब वहां सरकारी नौकरी के लिए चुने गए युवकों को दहेज लेने पर नौकरी से तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। सभी तरह के सरकारी कर्मियों पर यह नियम लागू होगा। हालांकि बिहार सरकार की सेवा में जगह पाने वाले सभी कर्मियों को यह शपथपत्र देना होता है कि वे दहेज मुक्त शादी करेंगे। लेकिन अब तक इस नियम को सख्ती से लागू नहीं कराया जा रहा था।

दहेजबंदी और बाल विवाह निषेध को लेकर नोडल एजेंसी महिला विकास निगम द्वारा इस संबंध में सभी विभागों और जिला प्रशासन को पत्र लिखकर निर्देश दिया जाएगा कि वे सरकारी सेवा में आने वाले कर्मियों से शपथ पत्र लेने के साथ इस पर सख्त नजर भी रखें। अगर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें।
दहेजबंदी और बाल विवाह निषेध को लेकर भी अन्य प्रावधान लागू किए जाएंगे। इनमें विवाह भवन द्वारा विवाह पूर्व दहेज नहीं लेने और देने तथा बाल विवाह नहीं करने संबंधी शपथ पत्र लिया जाएगा। अगर कोई पंडित या मौलवी या धर्मगुरु बाल विवाह कराएंगे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।  शराबबंदी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुधार की दिशा में बाल विवाह और दहेज के खिलाफ मुहिम के रूप में दूसरा बड़ा कदम उठाया है।

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