
सासाराम (रोहतास) -कार्यालय प्रतिनिधि। राज्य के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री आईडी को अनिवार्य कर दिया है। कृषि विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किसानों का पंजीकरण मिशन मोड में कराया जा रहा है। इसी क्रम में जिले में 17 जनवरी से 21 जनवरी तक विशेष पंजीकरण शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां किसान अपनी फार्मर आईडी बनवा सकेंगे।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री आईडी के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) सहित विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते में उपलब्ध कराया जाएगा। यह व्यवस्था बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने और पात्र किसानों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।
फार्मर आईडी पंजीकरण के लिए किसानों को अपने नजदीकी किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक अथवा हल्का कर्मचारी से संपर्क करने को कहा गया है। पंजीकरण के दौरान आधार कार्ड, मोबाइल नंबर तथा भूमि से संबंधित दस्तावेज अनिवार्य होंगे।पंजीकरण में परेशानी पर कहां करें संपर्कयदि किसी किसान को पंजीकरण के दौरान तकनीकी या अन्य किसी प्रकार की समस्या होती है, तो वे जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास, संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अथवा प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर जारीकिसानों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं—
कृषि विभाग: 1800-180-1551
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: 1800-345-6215
प्रशासन का लक्ष्य है कि 21 जनवरी 2026 तक अधिकतम किसानों का पंजीकरण पूरा कराया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए। जिलाधिकारी ने किसानों से निर्धारित तिथियों के भीतर फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाने की अपील की है।
(रिपोर्ट, तस्वीर : टिपु सुलतान)





